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Tandav : धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, SC का गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार !

एमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सैफ अली खान की वेबसीरीज तांडव को पिछले कई दिनों से विवादों का सामना करना पड़ रहा है. तंग आकर वेबसीरीज के मेकर्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे . इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए तांडव की टीम को बड़ा झटका दे दिया है. कोर्ट ने टीम को अंतरिं राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए जिससे भावनाएं आहत हों.

 

इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जिन छह राज्यों में एफआईआर दर्ज है. उनसे चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. ताडंव के मेकर्स को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप इसके के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तांडव के मेकर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

 

दरअसल, सीरीज के निर्माता हिमांशु मेहरा, अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब और एमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित ने उनके खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट आज उनकी इस याचिका पर ही सुनवाई हुई.

 

बताते चलें कि तांडव की टीम ने जो याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुईं हैं, उन्हें रद्द किया जाए. बता दें, लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज ‘तांडव के निर्माता-निर्देशक, लेखक और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया. यूपी पुलिस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची थी और निर्देशक का बयान दर्ज किया था.

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